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सीमेंट में फ्लाई एस मिलाकर कर रहे थे कालाबाजारी, व्यापारी सहित कर्मचारी गिरफ्तार

थाना अर्जुंदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहंदीपाट में वैभव ट्रेडर्स के मलिक को सीमेंट में मिलावट करने पर हिरासत में लिया गया है। गोदाम को भी सील कर दिया गया है। वहीं कई सीमेंट की बोरियां भी जब्त की गई हैं।

थाना अर्जुंदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहंदीपाट में वैभव ट्रेडर्स के मलिक को सीमेंट में मिलावट करने पर हिरासत में लिया गया है। गोदाम को भी सील कर दिया गया है। वहीं कई सीमेंट की बोरियां भी जब्त की गई हैं।

Black marketing : थाना अर्जुंदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहंदीपाट में वैभव ट्रेडर्स के मलिक को सीमेंट में मिलावट करने पर हिरासत में लिया गया है। गोदाम को भी सील कर दिया गया है। वहीं कई सीमेंट की बोरियां भी जब्त की गई हैं। आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए धारा 318(4) बीएनएस (67)(68) कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया।

आम जनता व ठेकेदारों को बेच कमा रहे थे भारी मुनाफा

पुलिस ने बताया कि सीमेंट व्यापारी विजय कुमार धाक बड़े ही चतुराई से नामी कंपनी के सीमेंट में फ्लाई मिलकर कालाबाजारी करते हुए आम जनता व ठेकेदारों को बेच रहे थे और भारी मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन जब कंपनी को इसकी सूचना मिली तब उन्होंने अपने जांच अधिकारी को चंडीगढ़ से बालोद भेजा। इसके बाद उन्होंने बालोद एसपी को इस मामले की जानकारी दी। एसपी ने संबंधित थाना अर्जुंदा को सूचित किया। फिर कंपनी के अधिकारी अर्जुंदा थाना पहुंचे तथा थाने के माध्यम से उसकी जानकारी लेते हुए कार्रवाई की गई।

मारा गया छापा, गोदाम में मिली सीमेंट की बोरियां

ग्राम मोंहदी पाट में स्थित विजय धाक के रॉड सीमेंट की दुकान वैभव ट्रेडर्स में छाप मारा गया, जिसमें हजारों की संख्या में उनकी दुकान और गोदाम में सीमेंट मिला। अधिकारी ने निरीक्षण करने पर बताया कि सीमेंट में मिलावट की जा रही है क्योंकि इसकी सिलाई कंपनी की सिलाई की तरह नहीं है। और ना ही सीमेंट का रंग व गुणवत्ता है। निरीक्षण में विभिन्न प्रकार की मशीनें भी प्राप्त हुईं। जिसके बाद थाना अर्जुंदा ने कार्रवाई करते हुए दुकान एवं गोदाम को सील किया।

दुकान मालिक व कर्मचारी हिरासत में

दुकान मालिक व उनके कंपनी में काम करने वाले सभी को अपनी हिरासत में ले लिया। तथा सभी सीमेंट बोरियों को जब्त कर लिया गया। थाना प्रभारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए धारा 318(4) बी एन एस (67)(68) कापी राइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया।