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बाइक से स्टंटबाजी करने वाला युवक फंसा, पुलिस ने दी इतनी बड़ी सजा और इन धाराओं में केस किया दर्ज

Baloda Bazar news : पुलिस ने ऐसे ही एक स्टंटबाज बाइक सवार का चालान काटा है। इस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है और उसे भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी गई है। इस कार्रवाई स्टंटबाजों में हड़कंप मचा हुआ है।

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बाइक से स्टंटबाजी करने वाला युवक फंसा, पुलिस ने दी इतनी बड़ी सजा और इन धाराओं में केस किया दर्ज

शहर की मुख्य सड़क पर स्टंटबाजी करता युवक सीसीटीवी में कैद हो गया।

बलौदाबाजार. Baloda Bazar news : न केवल यातायात पुलिस बल्कि राहगीर भी स्टंटबाजी से परेशान हो चुके हैं। कहीं भी किसी भी समय स्टंटबाजी शुरू कर देते हैं। अब पुलिस ने इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बलौदाबाजार शहर के मुख्य मार्ग में लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार तथा स्टंट करने वाले युवाओं को अब संभलकर चलना होगा। क्योंकि पुलिस की तीसरी आंख सीसीटीवी की नजर ऐसे युवाओं पर जमने लगी है। सीसीटीवी पर नजर रखकर पुलिस ना सिर्फ ऐसे युवाओं की पहचान कर रही है, बल्कि अब कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे ही मोटर साइकिल से अम्बेडकर चौक में स्टंट करने वाले एक मोटर साइकिल चालक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को सिटी सर्विलांस सिस्टम सीसीटीवी से खुलासा हुआ जिसके बाद कार्रवाई की गई।

सीसीटीवी से पुलिस युवाओं की पहचान कर रही

शहर के अम्बेडकर चौक में एक व्यक्ति बाईक चलाते समय दोनों हाथ छोड़कर स्टंट करते हुए कंट्रोल रूम स्थित सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के संज्ञान में आने पर सिटी कोतवाली थाना को कार्रवाई हेतु तत्काल निर्देशित किया गया। सिटी कोतवाली बलौदाबाजार द्वारा सीसीटीवी फुटेज में आए व्यक्ति की पहचान कराई गई जिसमें लोकेश चतुर्वेदी पिता सोमनाथ चतुर्वेदी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बोईरडीह थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार का होना पाया गया। शहर में जन सुरक्षा को देखते हुए सिटी सर्विलांस सिस्टम के तहत चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे खतरनाक ढंग से चलाते या सिग्नल जम्प करते, यातायात नियमों को तोड़ते पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों का पालन करने और स्वयं को और रोड पर चलने वाले अन्य व्यक्तियो को सुरक्षित रखने की अपील की है।

तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया

लोकेश चतुर्वेदी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्टंट करना स्वीकार किया और भविष्य में कभी भी इस तरह से जोखिम भरा स्टंट नहीं करने की बात कही गई। लोकेश चतुर्वेदी के खिलाफ मोटर साइकिल में बिना नंबर अंकित किए, खतरनाक ढंग से वाहन चलाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 (घ), 184, 130 (3), 177, 119-177, 50 (2),177 के तहत तीन हजार रुपए का जुर्माना किया गया।