
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार निवासी अभियुक्त दीनु टंडन को पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्संग करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने इस प्रकरण के बारे में बताया कि पीड़िता के पति ने लिखित आवेदन थाना भाटापारा ग्रामीण मे पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बलौदाबाजार में फ्लाई ईंट बनाने का काम करता है।
CG Rape Case: उसकी बचपन से ही दिमागी तौर से कमजोर है। 20 सितंबर 2022 को उसकी सुबह 4.30 बजे उठकर खैरताल रेलवे पटरी पार शौच के लिए गई थी। जो लगभग सुबह 5.30 बजे रोते, दौड़ते हुए घर वापस आई और बताई कि वह फ्रेश होकर वापस आ रही थी तब रेलवे पटरी के पास आरोपी दीनू ने पकड़कर जबरदस्ती अनाचार किया है।
तब वह अपनी के छोटे भाई, सास को फोन कर घटना के संबंध में बताया। उसका साला और उसके घर आकर उसकी पत्नी से पूछताछ की, उन्हें भी पीड़ित ने अपने साथ आरोपी द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाने की बात बताई। प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध पंजीबद्ध कर गवाहों के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल द्वारा प्रकरण की गंभीरताए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी दीनु टंडन को धारा 376 (1) भादसं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। शासन के लिए पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने की।
Published on:
21 Dec 2024 02:26 pm
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