डीएम बलरामपुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने न्यायालय को चार्ज शीट प्रेषित कर दी थी। इसके बाद नोटिस जारी कर डीएम ने ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर दिया।
बलरामपुर जिले के रेहरा विकासखंड की एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के खिलाफ गोबध निवारण तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 14 अप्रैल को न्यायालय को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। इसके बाद डीएम ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया था। नोटिस के जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने पद के दायित्व ठीक ढंग से निर्वहन न कर पाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया।
बलरामपुर जिले के रेहरा विकासखंड के बत्तखपुरवा सोमरहा के रहने वाले वर्तमान ग्राम प्रधान राज किशोर यादव के खिलाफ थाना रेहरा बाजार में गोवध निवारण और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय को बीते 14 मई को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इसके बाद पंचायती राज अधिनियम की धारा 1947 के तहत नियमों का पालन करने में असफल रहने नैतिक पतन और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण तलबकर साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
प्रधान के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने पर पुनः अनुस्मारक पत्र निर्गत कर एक सप्ताह अवसर प्रदान करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। ग्राम प्रधान ने 26 अप्रैल 2025 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। परंतु परीक्षण के दौरान स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं था। इसके बाद अंतिम अवसर देते हुए साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रधान ने 3 जून को पुनः अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस बार का भी स्पष्टीकरण परीक्षण के दौरान स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। इसके बाद डीएम ने ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर दिया ग्राम प्रधान के बर्खास्त होने के बाद ग्राम पंचायत में हलचल तेज हो गई है। प्रधान के बर्खास्त होने के बाद लोग तीन सदस्ययी समिति गठन होने के कयास लगया रहे हैं।