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बांदा: 5 साल की बच्ची से रेप कर हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में इसे अमानवीय अपराध बताया है।

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बांदा जिले में 5 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने के जुर्म में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 28 दिन में सुनाया गया है। दोषी पीड़िता का रिश्ते में बाबा लगता है।

फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने कहा, “हमें न्याय मिला है। हम कोर्ट के साथ पुलिस-प्रशासन का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसी न्याय व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे देश में घटनाओं पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।”

बिस्किट देने के बहाने ले गया था घर
यह घटना मरका थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 18 अप्रैल 2021 को शाम आरोपी एक 5 वर्षीय मासूम को बिस्किट देने के बहाने घर ले गया था। फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद मासूम चीखती चिल्लाती रही। इसके बाद बाबा ने उसका मर्डर कर दिया और भूसे के ढेर में छिपा दिया था।

भूसे के ढेर में मिला शव
परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो काफी देर तक मासूम बच्ची नहीं दिखी। अचानक जमीन पर खून के छींटे देख परिजनों के होश उड़ गए। फिर मासूम को आसपास खोजना शुरू किया। इसके बाद मासूम का शव भूसे के ढेर में मिला। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

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पुलिस ने आनन-फानन में रेप, मर्डर, पॉक्सो जैसी धाराओं में केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला कोर्ट में चल रहा था और 25 नवंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल किया गया। . चार्जशीट दाखिल करने के बाद महज 28 दिनों में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।