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यौन उत्पीड़न व बलात्कार के मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल के खिलाफ 2,144 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल

यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले की जांच कर रही सीआइडी की एसआइटी ने विशेष लोक अदालत में पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सूत्रों के अनुसार अदालत ने अभी आरोप पत्र पर विचार नहीं किया है।

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बेंगलूरु. अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में होलेनरसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एच.डी. रेवण्णा और उनके बेटे व हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवण्णा के खिलाफ शुक्रवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। रेवण्णा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और एक पीडि़ता के अपहरण का आरोप है।

यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले की जांच कर रही सीआइडी की एसआइटी ने विशेष लोक अदालत में पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सूत्रों के अनुसार अदालत ने अभी आरोप पत्र पर विचार नहीं किया है।

2,144 पन्नों की चार्जशीट में 150 गवाहों के बयान हैं। आरोपी प्रज्वल ने बेंगलूरु में अपने आवास पर पीड़िता (एक घरेलू कामगार) का यौन उत्पीड़न करते हुए अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। उसकी बेटी को भी वीडियो कॉल किया और कपड़े उतारने पर मजबूर किया और इसके स्क्रीन शॉट लिए।

पुलिस ने आरोप पत्र में बताया कि आरोपी प्रज्वल ने ऐसे वीडियो और तस्वीरें नष्ट कर दीं और जब उस पर आरोप लगे तो वह विदेश चला गया। प्रज्वल रेवण्णा के मोबाइल से हटाए गए फोटो और वीडियो को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) जांच के माध्यम से पुनः प्राप्त किया गया और सीआइडी ने उन रिपोर्टों को आरोप पत्र में संलग्न किया है।