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बैंगलोर

बंदर के काटने से 66 वर्षीय व्यक्ति की मौत

– वन अधिकारियों कहा, Karnataka में यह पहला मामला

बैंगलोरNov 17, 2023 / 10:50 am

Nikhil Kumar

बंदर के काटने से 66 वर्षीय व्यक्ति की मौत

बंदर के काटने से 66 वर्षीय व्यक्ति की मौत

राज्य के दावणगेरे जिले में एक Monkey के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में यह अपनी तरह का पहला मामला है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने बंदर को पकड़ पिंजरे में कैद कर लिया है। उसे अनागोडु इंदिरा प्रियदर्शिनी मिनी चिडिय़ाघर में रखा गया है। विशेषज्ञ बंद की हरकतों व अन्य गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं।

रेबिज जांच
पशु चिकित्सक जल्द ही रेबिज जांच के लिए बंद के रक्त के नमूने पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान भेजेंगे। वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के परीक्षण के लिए नमूने पुणे में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को भी भेजे गए हैं और रिपोर्ट इस सप्ताह आने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के आधार पर निर्णय
पशु चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर, वन विभाग निर्णय लेगा कि बंदर का पुनर्वास किया जाए और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाए या कैद में ही रखा जाए।

प्रकृति की पुकार सुनने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे
उन वन संरक्षक शशिधर ने बताया कि यह घटना रविवार को दावणगेरे जिले के होन्नाल्ली में हुई। अरकेरे गांव के निवासी गुथयप्पा रंगप्पा (66) रविवार की सुबह प्रकृति की पुकार सुनने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे, तभी अचानक बंदर उन पर झपटा और हमला कर दिया। अच्छे कद के नर बोनट मकाक बंदर ने गुथयप्पा के बाएं हाथ को पकड़ लिया और उन्हें कोहनी के नीचे काट लिया। घाव लगभग डेढ़ इंच गहरा था। ज्यादा खून बहने से रक्तचाप सामान्य से नीचे चला गया और रंगप्पा की मौत हो गई।

मेडिको-लीगल मामला दर्ज
सरकारी अस्पताल ने मेडिको-लीगल मामला दर्ज करने के बाद इसे होन्नल्ली पुलिस स्टेशन को भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद रंगप्पा के शव को परिवार को सौंप दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार यह बंदर रंगप्पा के पहले प्रभाकर नामक एक व्यक्ति पर हमला कर चुका है। हालांकि, प्रभाकर सुरक्षित भागने में सफल रहा था।

15 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा

अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सहित परिवार को अगले पांच वर्षों के लिए 4,000 रुपए मासिक देने की भी घोषणा की है। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, यह अनुग्रह राहत मानव-पशु संघर्ष के ऐसे दुर्लभ मामलों पर सरकार के एक परिपत्र के आधार पर दी गई है।

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