
Delhi Judicial Service Exam 2023 Notification
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केइए) ने राज्य भर में 18 और 19 नवंबर को होने वाली विभिन्न बोर्डों और निगमों की भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ड्रेस कोड की घोषणा की है। कोई भी परिधान या टोपी जो सिर, मुंह या कान को ढके, उसे परीक्षा हॉल में पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह ब्लूटूथ उपकरणों के इस्तेमाल से परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के प्रयास का हिस्सा है।
ड्रेस कोड स्पष्ट रूप से हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन यह नए दिशा-निर्देशों में निहित है। इससे पहले हिजाब पहनने वाली महिलाओं को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्रों पर जल्दी पहुंचना पड़ता था, जिसके बाद उन्हें हॉल में जाने की अनुमति दी जाती थी।
केइए की कार्यकारी निदेशक एस. रम्या ने कहा, परीक्षा में कदाचार से बचने के लिए हम सख्ती से सभी सावधानियां बरत रहे हैं। पिछली बार, कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा लिखते समय ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया था। इसलिए, इस बार हमने ड्रेस कोड लागू किया है और सिर, मुंह या कान को ढकने वाले किसी भी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस बीच, विभिन्न हिंदुत्व समूहों और भाजपा के राजनीतिक नेताओं के विरोध के बाद, केइए ने महिलाओं को मंगलसूत्र और पैर की अंगूठी (एक विवाहित हिंदू महिला के निशान) पहनकर हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया है। धातु के आभूषणों की अन्य वस्तुओं के साथ पहले इसकी अनुमति भी नहीं थी। सर्कुलर में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इन दोनों वस्तुओं को आभूषणों पर ड्रेस कोड से छूट दी गई है।
Published on:
15 Nov 2023 08:49 pm
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