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रिश्वत के आरोप में पूर्व सहायक आयुक्त को चार साल की सजा

20-20 हजार रुपए का जुर्माना

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Court order: मृतक बड़े भाई की पत्नी से शादी, पिता के साथ मिल की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा

Rouse Avenue Court judge

तुमकूरु जिले के लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने रिश्वतत लेने के आरोप में राजस्व विभाग की पूर्व सहायक आयुक्त तबस्सुम जोहरा और सरकारी कर्मचारी शब्बीर अहमद को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

यडियूर होबली आवारगेरे निवासी वी.टी.जयराम ने अपने पिता की जमीन के जाली दस्तावेज बना कर अन्य लोगों को बेचने की शिकायत की थी। जमीन अपने नाम कराने के लिए आवेदन किया था। तबस्सुम और शब्बीर अहमद ने इसके लिए 35 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। 35 हजार रुपए रिश्वत लेते समय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दोनों को गत 23 मई 2017 में गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त के वकील आर.एम. प्रकाश ने मुकदमे के पैरवी की थी। तबस्सुम जोहरा वर्तमान में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम की विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी हैं और शब्बीर अहमद तुमकूरु जिले के कुणिगल में उप तहसीलदार है।

चार लोगों पर जानलेवा हमले का आरोपी बदमाश गिरफ्तार

बेंगलूरु. चन्द्रा ले आउट पुलिस ने चार लोगों पर जानलेवा हमले के मामले में एक समाजकंटक केंपेगौड़ा (36) को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार नागरभावी निवासी केंपेगौड़ा आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई अपराध मामले दर्ज हैं। गुरुवार को उसने मित्र रमेश के साथ एक बार में शराब पी। रमेश ने केंपेगौड़ा से उसकी पत्नी का मोबाइल फोन नंबर मांगा। इसी बात पर केंपेगौडा ने रमेश से झगड़ा किया और उसे चाकू मार दिया। यह पता चलने पर रमेश के रिश्तेदार केंपेगौडा के घर पहुंचे और मकान पर पथराव किया। केंपेगाौडा ने जवरे गौडा, मंजुनाथ और कृष्णामूर्ति को भी चाकू मार कर घायल कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल पहुंच कर केंपेगौडा को गिरफ्तार किया।