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Carpooling apps banned कर्नाटक के यात्री रहें सावधान, एक गलती से भुगतना पड़ सकता है नुकसान, जानें कारण ?

Carpooling apps banned बेंगलुरु में कारपूलिंग ऐप्स पर प्रतिबंध, संचालन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना Carpooling apps banned in Bengaluru, fine up to Rs 10,000 for operating

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Carpooling apps banned कर्नाटक के यात्री रहें सावधान, एक गलती से भुगतना पड़ सकता है नुकसान, जानें कारण ?

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कारपूलिंग ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध

Carpooling apps banned बेंगलूरु: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कारपूलिंग ऐप्स पर प्रतिबंध (Carpooling apps banned) लगा दिया है और यात्रियों को कारपूलिंग ऐप्स (Carpooling apps) से सवारी न करने की सलाह दी है। सूत्रों के अनुसार यह फैसला सरकार ने टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशनों से शिकायत मिलने के बाद लिया है। सरकार का कहना है कि अगर कोई कारपूलिंग ऐप्स (Carpooling apps) संचालित करता है, तो उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को एक खुला पत्र लिखकर सरकार से बेंगलुरु के यातायात को कम करने के लिए कारपूलिंग ऐप्स (Carpooling apps) की अनुमति देने का अनुरोध किया।

पत्र में सूर्या ने कहा कि बेंगलुरु में वर्तमान सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा अपनी आबादी को पूरा करने में सक्षम नहीं है। उनका मानना है कि सड़क पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए कारपूलिंग ऐप्स (Carpooling apps) समाधान हो सकता है। उन्होंने लिखा कि “शहर के सार्वजनिक परिवहन के संबंध में, बीएमटीसी द्वारा संचालित बसों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से 4,500 पर स्थिर रही और अब बढ़कर लगभग 6,763 हो गई है। बेड़े का आकार बेंगलुरु की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिसकी आबादी लगभग 1.10 करोड़ है। अनुमान है कि शहर के लिए विभिन्न आकारों की लगभग 6,000 और बसों की आवश्यकता है।" यह स्थिति होने पर, राइड-शेयरिंग और कारपूलिंग ऐप्स (Carpooling apps) कुछ हद तक परेशानियों को कम करने के लिए अच्छा उपाय हैं। यह विशेष रूप से आईटी कर्मचारियों के लिए आईटी क्षेत्र में यात्रा करने और घर वापस जाने के लिए उपयुक्त है। हालांकि कर्नाटक सरकार का तर्क है कि निजी वाहनों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि बदलते समय के अनुसार कानून में संशोधन की आवश्यकता है।

वहीं कर्नाटक के परिवहन विभाग ने वाणिज्यिक आवागमन उद्देश्यों के लिए व्हाइटबोर्ड वाहनों के उपयोग को "अवैध" करार दिया है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। Carpooling apps banned in Bengaluru, fine up to Rs 10,000 for operating