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डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को ED ने भेजा पूछताछ के लिए समन

धनशोधन मामले में पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय, डीकेएस की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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DK Shivkumar

ED notices to DK Shivakumar’s wife, mother to appear before it

बेंगलूरु. प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को नोटिस भेजा है।

इडी के एक अधिकारी ने दिल्ली में कहा कि निदेशालय ने धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए करीब 50 लोगों को बुलाया है। डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को भी 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। इडी इस मामले में डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या और उनके भाई बेंगलूरु ग्रामीण क्षेत्र के सांसद डीके सुरेश से पहले ही पूछताछ कर चुका है।

अधिकारी ने बताया कि पिछले एक महीने के दौरान दूसरे लोगों से की गई पूछताछ में निदेशालय को कुछ वित्तीय लेन-देनों के बारे में सबूत मिले हैं, इसलिए डीके शिवकुमार की मां और पत्नी से पूछताछ करना जरूरी हो गया है। याद रहे कि इडी ने पूर्व मंत्री को पिछले माह 3 सितंबर को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और वे अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इडी की न्यायिक अभिरक्षा में मौजूद डीके शिवकुमार साल 2016 में नोटबंदी के बाद से ही निदेशालय के राडार पर थे। 2 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में डीके शिवकुमार के एक अपार्टमेंट पर मारे गए छापे के दौरान आयकर विभाग ने 8.83 करोड़ रुपए की बेहिसाबी रकम बरामद की थी। उसके बाद आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ कर चोरी, भ्रष्टाचार और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किए थे।

जमानत याचिका पर सुनवाई आज

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई होनी थी लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने अदालत को बताया कि याचिका पर एक स्टेटस रिपोर्ट निदेशालय की ओर से दाखिल कर दी गई है जबकि एक अतिरिक्त रिपोर्ट और दाखिल की जा रही है। इस पर अदालत ने केस की सुनवाई मंगलवार के लिए तय करते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिए कि अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद उसे रिकार्ड में लें और सुनवाई के दौरान पेश करें।

डीके शिवकुमार ने निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका निरस्त करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाइ कोर्ट ने इसके बाद इडी को याचिका पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। याचिका में शिवकुमार ने मेडिकल कारणों का भी हवाला देते हुए जमानत मंजूर करने की अपील कोर्ट से की है।