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गर्मियों में जंगल की संभावित आग को लेकर चिंतित वन विभाग

-अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग वन विभाग को अग्निशमन वाहन भेजने में असमर्थ -71 फीसदी वाहन 15 साल पुराने -स्क्रैप पॉलिसी बनी बाधा

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गर्मियों में जंगल की संभावित आग को लेकर चिंतित वन विभाग

गर्मियों में जंगल की संभावित आग को लेकर चिंतित वन विभाग

पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने scrap policy लागू की है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य है। हालांकि, इस नियम ने वन विभाग और उसे अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने वाले अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के लिए समस्या पैदा कर दी है।

वाहन के अभाव में नुकसान ज्यादा

बिलिगिरि रंगस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व (बीआरटी) के पुनजूर रेंज में चार मार्च को तीन से अधिक स्थानों पर जंगल में आग लग गई थी। इस आग में कम-से-कम 30 एकड़ जमीन जल गई थी। वन्यजीव कार्यकर्ता जोसेफ हूवर के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया वाहन के अभाव में नुकसान ज्यादा हुआ।

37 अग्निशमन वाहन

गर्मी के मौसम में बंडीपुर और नागरहोले टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग आग की इन संभावित घटनाओं से निपटने के लिए 37 अग्निशमन वाहन भेजता है, लेकिन नए नियम के कारण इस वर्ष विभाग के लिए वाहन भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। विभाग के करीब 71 फीसदी वाहन 15 साल पुराने हैं। वाहन अच्छी स्थिति में होने के बावजूद उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहा है।

तीन जिलों में 46 अग्निशमन वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने

यदि वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की जाती है, तो मैसूरु, चामराजनगर और मंड्या जिलों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के पास केवल एक अग्निशमन वाहन होगा। तीनों जिलों में 46 अग्निशमन वाहन 15 साल की सीमा पार कर चुके हैं।

राज्य सरकार ने मांगी छूट

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने गत वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में कहा था कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को हटाने के दिशा-निर्देशों से अग्निशमन वाहनों को छूट देने की मांग की है। पत्र में विशेषकर उन वाहनों के पंजीकरण को नवीनीकृत करने की अनुमति मांगी गई, जो 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी अच्छी स्थिति में हैं। ऐसे वाहनों को नष्ट करने से अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

116 वाहन ही बचेंगे

कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कमल पंत ने राज्य सरकार से कई अपील की है, जिसमें 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के नियमों में अपवादों का आग्रह किया गया है। करीब 400 अग्निशमन वाहनों में से 284 वाहन 15 वर्ष पुराने हैं। स्क्रैप यह नियम रक्षा, कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों, जैसे बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहनों पर लागू नहीं होता है। अग्निशमन वाहनों को भी छूट मिलनी चाहिए।