
बेंगलूरु. विशेष जनप्रतिनिधि अदालत ने चेक बाउंस मामले में पूर्व मंत्री गुलीहट्टी डी शेखर को दोषी करार देते हुए शिकायतकर्ता को 16 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस मामले में शिकायतकर्ता बेंगलूरु निवासी एन ए प्रभाकर हैं।
अदालत ने कहा कि अगर अदालत को सौंपे गए संयुक्त ज्ञापन के अनुसार 28 दिसंबर 2024 के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो शेखर को छह महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
शिकायत के अनुसार, ओम शक्ति एक्सपोर्ट्स, पापारेड्डी पाल्या, बेंगलूरु के मालिक शेखर ने अपनी जरूरी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनसे 20 लाख रुपये का हाथ से ऋण देने का अनुरोध किया था। शेखर ने छह महीने के भीतर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित ऋण चुकाने पर सहमति जताई थी। 25 सितंबर 2021 को न तो 20 लाख रुपये का हाथ से लिया गया ऋण नकद में चुकाया गया और न ही तय अवधि के भीतर कोई ब्याज दिया गया।
शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 6 अप्रैल 2023 को केनरा बैंक से 20 लाख रुपये का पोस्टडेटेड चेक जारी किया गया था।शिकायतकर्ता ने चेक बाउंस होने के बाद 15 दिन का नोटिस जारी किया, जिसमें एक मेमो था जिसमें कहा गया था कि खाता बंद हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपने पैसे की वसूली के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक निजी शिकायत के साथ विशेष अदालत का रुख किया।
कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, दोनों ने एक संयुक्त मेमो दायर किया, जिसमें शेखर ने उनके बीच हुए समझौते के अनुसार 28 दिसंबर, 2024 तक 16 लाख रुपये का भुगतान करने का वचन दिया।
बेंगलूरु शहर के बाहरी इलाके में बिजली का तार टूट कर एक महिला पर गिरने से उसकी मौत हो गई। महिला को करंट लगा और उसकी मोके पर ही जान निकल गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतक की पहचान रामनगर जिले के चिक्कनहल्ली की रहने वाली 50 वर्षीय मंजम्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार को सुबह करीब 10 बजे हुई जब मंजम्मा सड़क पर कुछ महिलाओं से बात कर रही थी। अचानक बिजली का तार टूटकर मंजम्मा पर आ गिरा और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया।
Published on:
07 Oct 2024 10:49 pm
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