
बेंगलूरु. उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा हुक्का पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी प्रकार के हुक्का उत्पादों की बिक्री, उपभोग, भंडारण, विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मार्च में फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश एम नागप्रसन्न की एकल पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया और प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
राज्य सरकार की अधिसूचना में हुक्का बार को आग के खतरे का कारण माना गया है। ये हुक्का बार अग्नि नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा कानूनों के विरुद्ध पाए गए। अधिसूचना में कहा गया है कि होटल, बार और रेस्तरां में हुक्का सार्वजनिक उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों को असुरक्षित बनाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जो कोई भी उक्त अधिसूचना का उल्लंघन करेगा, उस पर सीओटीपीए (सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम) 2003, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम 2006, कर्नाटक जहर (कब्जा और बिक्री) नियम 2015, भारतीय दंड संहिता और आग के नियंत्रण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह कहा गया था कि सिगरेट तम्बाकू की अनुमति देने और हुक्का तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाने से अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट तम्बाकू बेचने वालों को लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे हुक्का तम्बाकू के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
प्रतिबंध का विरोध हर्बल हुक्का बेचने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने भी इस आधार पर किया था कि इस उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसमें तंबाकू या निकोटीन नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि संविधान नशीले पेय और दवाओं को विनियमित करने का प्रावधान करता है, लेकिन हुक्का कोई नशीला पेय या दवा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुक्का सेवन से किसी घातक घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।
हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाले अन्य राज्यों में बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पष्ट अधिसूचना, आदेश, परामर्श जारी किया है।
Published on:
22 Apr 2024 08:56 pm
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