
High Court of Karnataka
बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि केरल राज्य या राज्य नर्सिंग परिषद बीएससी नर्सिंग में कर्नाटक से स्नातक व्यक्ति के पंजीकरण से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकती कि उक्त छात्र ने राज्य के किसी कॉलेज से स्नातक नहीं किया है।
न्यायाधीश सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने केरल के दो मूल निवासियों की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने कर्नाटक में अपना नर्सिंग कोर्स पूरा किया था, लेकिन भारतीय नर्सिंग परिषद से प्रमाण पत्र के अभाव में केरल में राज्य परिषद ने पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था।
पीठ ने कहा, एक बार जब भारत का नागरिक योग्य हो जाता है और उसे डिग्री प्रदान कर दी जाती है, तो वह डिग्री पूरे देश में मान्य होगी, जिसे हर संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
इसके बाद इसने केरल नर्स और मिडवाइव्स काउंसिल को याचिकाकर्ताओं दानिया जॉय और नीतू बेबी और नर्सिंग में डिग्री रखने वाले किसी भी अन्य स्नातक को पंजीकृत करने का निर्देश दिया, ताकि वे केरल राज्य में नर्सिंग के पेशे का अभ्यास कर सकें।
न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि केरल राज्य परिषद कॉलेज के संबंध में भारतीय नर्सिंग परिषद से किसी भी मान्यता, उपयुक्तता या अन्यथा, के अनुदान पर जोर नहीं दे सकती है और न ही नर्सिंग स्नातक के लिए केरल राज्य में पंजीकरण की मांग करने से पहले किसी अन्य राज्य परिषद के तहत पंजीकृत होने की कोई आवश्यकता है।
याचिकाकर्ताओं ने खुद को पंजीकृत करने के लिए केरल नर्स और मिडवाइव्स काउंसिल को एक आवेदन दिया था। जवाब में, परिषद ने उन्हें नर्सिंग संस्थान के अपने आइएनसी (भारतीय नर्सिंग परिषद) पंजीकरण/संबद्धता को प्रस्तुत करने के लिए कहा, जहां से उन्होंने बीएससी नर्सिंग में अपनी शिक्षा पूरी की थी।
केरल परिषद ने यह कहते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि याचिकाकर्ता केरल में रह रहे हैं। केरल नर्सिंग काउंसिल के खिलाफ राहत मांगी जा रही है, और इसलिए इस न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
केरल नर्स और मिडवाइव्स अधिनियम, 1953 की धारा 21 का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि केरल राज्य में नर्सिंग के पेशे में अभ्यास/संलग्न होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। ऐसे पंजीकरण के बिना, ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है, न ही कोई व्यक्ति केरल राज्य में नर्सिंग के पेशे का अभ्यास करने का हकदार होगा।
Updated on:
11 Feb 2025 10:07 pm
Published on:
11 Feb 2025 10:06 pm
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