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कर्नाटक : मां के हत्यारे पुत्र को उम्र कैद और जुर्माना

- नागम्मा की पुत्री लक्ष्मी ने एम.के.दोड्डी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी

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कर्नाटक : मां के हत्यारे पुत्र को उम्र कैद और जुर्माना

कर्नाटक : मां के हत्यारे पुत्र को उम्र कैद और जुर्माना

रामनगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने संपत्ति के लिए मां की हत्या करने के आरोप में पुत्र सुरेश (27) को उम्र कैद की सजा देने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार चन्नपट्टन तहसील नागूरहल्ली गांव निवासी सुरेश ने गत 15 फरवरी 2018 को 10 एकड़ की भूमि अपने नाम नहीं करने पर मां नागम्मा (70) की हत्या कर शव घर के पीछे दफन कर दिया था। नागम्मा की पुत्री लक्ष्मी ने एम.के.दोड्डी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लक्ष्मी ने पुलिस को सुरेश के नागम्मा के साथ संपत्ति के विषय को लेकर होने वाले झगडों की जानकारी दी थी। पुलिस ने सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस निरीक्षक अशोक ने मामले की जांच करके आरोपी को गिरफ्तार किया।

हत्यारे पति को उम्र कैद

बेंगलूरु. शिवमोग्गा के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को उम्र कैद की सजा देने के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सय पर जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त दो साल के कठोर कारावास की सजा भोगनी होगी। आरोपपत्र के अनुसार चित्रदुर्ग जिले के होलल्केरे निवासी गणेश (44) पत्नी गीता (40) के चरित्र पर सन्देह के चलते हर दिन उसकी पिटाई करता था। वह मायके से पैसेे लाने की मांग करता था। पति के उत्पीड़न से दुखी गीता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इससे नाराज गणेश ने ने 30 अप्रैल 2023 को उसकी हत्या कर दी थी।