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बेटे के बयान से हत्यारे पिता को हुआ आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या के दोषी उम्र कैद की सजा

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बेटे के बयान से हत्यारे पिता को हुआ आजीवन कारावास

बेटे के बयान से हत्यारे पिता को हुआ आजीवन कारावास

बेंगलूरु. पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को अदालत ने पुत्र के बयान पर दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। शहर के ४५वें अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई।

आरोपपत्र के अनुसार जेपी नगर आठवां स्टेज के वड्डरपाल्या निवासी केंपाराजू (५४) ने गत २६ मार्च २०१५ को पत्नी सुगुणा (५०) के चरित्र पर संदेह कर उसकी हत्या की थी। उस समय उसके पुत्र सागर (१६) ने न्यायाधीश के सामने पिता केंपाराजू को हत्या करते देखने का बयान दिया था। इस बयान पर न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

चिकबल्लापुर के केंपाराजू का विवाह कनकपुरा की सुगुणा से हुआ था। दंपती को एक १८ वर्षीय पुत्री और पुत्र सागर है। हालांकि दंपती के बीच अक्सर झगड़ा होता था और सुगुणा पति उत्पीडऩ से परेशान होकर दोनो बच्चों को साथ लेकर मायके कनकपुर चली गई थी। सुगुणा और उसकी पुत्री बेंगलूरु के जेपी नगर स्थित कपड़ों के कारखाने में काम करने लगी।

बाद में कैंपाराजू ने सुगुणा से सुलह कर लिया और उसे वापस बच्चों सहित घर ले आया। हालांकि कुछ दिनों बाद केंपाराजू को सुगुणा के चरित्र पर संदेह होने लगा। इसी कारण उसने पत्नी की हत्या कर दी। सुब्रमण्यापुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने मंगलवार को सागर के बयान पर आरोपी को सजा सुनाई। अब सागर की उम्र २१ साल है।