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Forest- Green Tax : टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स की तैयार

तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की राह चला कर्नाटक। प्रदेश के बाहर के हर प्रकार के वाहनों को Green Tax का भुगतान करना होगा। यह नियम दुपहिया vehicle पर भी लागू होगी।

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Forest- Green Tax : टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स की तैयार

Forest- Green Tax : टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स की तैयार

कर्नाटक के वाहनों को छूट
राजस्व विभाग को जल्द भेजेंगे प्रस्ताव: रामचंद्र
मैसूरु. Bandipur Tiger Reserve और Nagarhole National Park सहित प्रदेश के अन्य नेशनल पार्क और वन क्षेत्र से गुजरने के लिए प्रदेश के बाहर के हर प्रकार के वाहनों को Green Tax का भुगतान करना होगा। यह नियम दुपहिया vehicle पर भी लागू होगी। बंडीपुर नेशनल पार्क के निदेशक टी. बालचंद्र ने रविवार को बताया कि Tamilnadu , kERAL , Andhra Pradesh में यह नियम पहले से ही लागू है। उन्होंने बताया कि ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए Forest DEpartment विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जिसे राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार कर्नाटक के वाहनों को छूट मिलेगी। पड़ोसी राज्य भी अपने वाहनों से ग्रीन टैक्स नहीं वसूलते हैं।

बालचंद्र ने बताया कि प्रस्ताव स्वीकृत होते ही इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। टैक्स राशि 20 रुपस से 100 रुपए तक हो सकती है। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होगी। क्योंकि यह वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। National Highway (एनएच) 212 (नया नाम एनएच-766) चामराजनगर के गुंडलपेट से होते हुए कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। जबकि एनएच-67 तमिलनाडु को कर्नाटक से जोड़ता है। दोनों एनएच टाइगर रिजर्व से गुजरते हैं। Delhi ने करीब साढ़े तीन वर्ष से ग्रीन टैक्स योजना लागू कर रखी है। तीन वर्ष पहले से तमिलनाडु और करीब डेढ़ वर्ष पहले से केरल और आंध्र प्रदेश ग्रीन टैक्स वसूल रहा है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय वन नीति (एनपीएफ) पर एक मसौदा प्रस्तावित किया था। जिसमें ग्रीन टैक्स की बात कही गई थी। लेकिन गत वर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी एनपीएफ में ग्रीन टैक्स का उल्लेख नहीं था।