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यौन उत्पीड़न मामले में रेवण्णा को मिली जमानत

42वें अतिरिक्त मुख्य महानगरीय न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने पहले 66 वर्षीय रेवण्णा को अंतरिम राहत दी थी। न्यायाधीश प्रीत जे. ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) की आपत्तियों को खारिज करते हुए जमानत दे दी।

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बेंगलूरु. जद-एस विधायक और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवण्णा को यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को अदालत ने जमानत दे दी। 42वें अतिरिक्त मुख्य महानगरीय न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने पहले 66 वर्षीय रेवण्णा को अंतरिम राहत दी थी। न्यायाधीश प्रीत जे. ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) की आपत्तियों को खारिज करते हुए जमानत दे दी।

28 अप्रैल को होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए मामले में रेवण्णा, उनके बेटे और हासन के सांसद प्रज्वल रेवण्णा के खिलाफ 47 वर्षीय घरेलू पूर्व सहायिका के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं।

प्रज्वल रेवण्णा कथित तौर पर 27 अप्रेल को जर्मनी के लिए रवाना हो गए और यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इंटरपोल ने फरार चल रहे प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

रेवण्णा को 4 मई को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपनी न्यायिक हिरासत के अंत में, उन्होंने सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत से सशर्त जमानत हासिल कर ली।