शहरी और अर्ध-शहरी केंद्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए किफायती और सुरक्षित आवास सुनिश्चित कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों को सखी निवास या कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने के लिए अपने परिसरों के भीतर भूमि या निर्मित स्थान आवंटित करने का आदेश दिया है।राज्य सरकार वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत राज्य भर में लगभग 65 ट्रांजिट छात्रावास चला रही है। इनमें से 11 ट्रांजिट छात्रावास बेंगलूरु शहर में हैं।
बेंगलूरु विश्वविद्यालय (बीयू) के कुलपति प्रो. डॉ. जयकार एस. एम. के अनुसार उन्हें अभी तक इस संबंध में यूजीसी से कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। यदि आदेश आएगा तो सरकार के निर्णय के अनुसार योजना तैयार करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी विश्वविद्यालयों में कामकाजी महिला छात्रावास एक अच्छा विकल्प है।