19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सांप की सर्जरी कर निकाला कैंसर युक्त ट्यूमर

- कृषि विवि के डॉ. अनिल ने की सर्जरी

2 min read
Google source verification
सांप की सर्जरी कर निकाला कैंसर युक्त ट्यूमर

सांप की सर्जरी कर निकाला कैंसर युक्त ट्यूमर

बेंगलूरु. एक पशु चिकित्सक ने Snake की सर्जरी कर उसके सिर और आंख के बीच से कैंसर युक्त ट्यूमर (Cancerous tumor ) निकाल कर उसे बचा लिया।धारवाड़ जिले के कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े डॉ. अनिल कुमार पाटिल ने यह चुनौतीपूर्ण सर्जरी की।

उन्होंने बताया कि सांप का इलाज करना आसान नहीं है। इस सांप के सिर और आंख (head and eye) के बीच ट्यूमर हो गया था। मस्तिष्क और आंख बहुत करीब होते हैं। डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सर्जरी चली। सांप को और दो दिन ड्रेसिंग की जरूरत है। ट्यूमर फिर से बढ़ेगा या नहीं, देखने की जरूरत है।

दरअसल, वन्यजीव कार्यकर्ता सोमशेखर सी. ने एक घर में छिपे इस ट्रिंकेट सांप को बचाने के इरादे से पकड़ा था। सांप के सिर पर उभार दिखने के बाद वे उसे डॉ. पाटिल के पास ले गए।

Trinket snake जहरीला नहीं होता लेकिन, अपनी सुरक्षा और दुश्मनों से मुकाबले के लिए डरावना रूप बना लेता है। फुंफकारते हुए यह करैत की तरह खूंखार दिखता है।

सर्प दंश से किसान की मौत

मंड्या. जिले में सर्प दंश से एक किसान की मौत हो गई। केरगौड थाना पुलिस के अनुसार बडघटा गांव निवासी उलासगौडा (29) गुरूवार सुबह गन्ने के खेत में सिंचाई कर रहा था।

तभी सांप ने दंश लिया। परिजनों ने मंड्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

धोखाधड़ी के आरोपी दंपती को 4 साल का कठोर कारावास और जुर्माना

बेंगलूरु. विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने धोखाधड़ी के आरोप में एचएन अरविंद को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने उनकी पत्नी बीनू एच.अरविंद को भी तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

सीबीआई और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आरोपियों के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

एचएन अरविंद मैसूरु स्थित भारत सरकार के रसायन एवं खाद मंत्रालय के सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनिरिंग एंड टेक्नॉलजी (सीआईपीइटी) में तकनीशियन (ग्रेड-1) था। वहां उसने 1 करोड़, 25 लाख, 71 हजार 209 रुपए की धोखाधड़ी की थी। 24 लाख रुपए का अटैचमेंट आर्डर जारी किया। बाद में इडी द्बारा एचएन अरविंद और बीनू के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।