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विशेष अदालत ने मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया

चेक बाउंस मामला

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Cheque bounce case: विशेष अदालत ने मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया

Cheque bounce case: विशेष अदालत ने मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया

- राशि का भुगतान न करने पर मधु को 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा

Check bounce case (चेक बाउंस मामले) में एक विशेष अदालत ने राज्य के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत ने मधु को उन्हें शिकायतकर्ता कंपनी को 6.96 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने और शेष 10,000 रुपए राज्य को देने का निर्देश दिया। राशि का भुगतान न करने पर मधु को 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

कंपनी मुख्य आरोपी थी

दरअसल, एक कंपनी के निदेशक के रूप में एसबी मधु चंद्र (एस. मधु बंगारप्पा) शिकायत में दूसरे आरोपी थे, जबकि कंपनी मुख्य आरोपी थी। मधु की कंपनी ने एक कंपनी को 6.6 करोड़ रुपए का एक चेक जारी किया था जो नवंबर 2011 में बाउंस हो गया।

इसके बाद कंपनी ने 2012 में चेक राशि के पुनर्भुगतान और मुआवजे की मांग करते हुए मुध की कंपनी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला 2022 में विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।