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हाई कोर्ट ने दिए सुवर्णसौधा के बाहर पिछले दिसंबर में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच के आदेश

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पिछले साल दिसम्बर में बेलगावी में सुवर्णसौधा के बाहर आरक्षण के लिए हुए आंदोलन के दौरान लिंगायत समुदाय के पंचमसाली संप्रदाय के सदस्यों पर लाठीचार्ज के दौरान पुलिस मनमानी के आरोपों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्देश दिया है।

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Karnataka High Court

कर्नाटक हाई कोर्ट

आरक्षण के लिए पंचमसाली समुदाय के विरोध प्रदर्शन का मामला

बेंगलूरु. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पिछले साल दिसम्बर में बेलगावी में सुवर्णसौधा के बाहर आरक्षण के लिए हुए आंदोलन के दौरान लिंगायत समुदाय के पंचमसाली संप्रदाय के सदस्यों पर लाठीचार्ज के दौरान पुलिस मनमानी के आरोपों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पंचमसाली संप्रदाय के मठ प्रमुख बसव जयमृत्युंजय स्वामी की याचिका पर यह आदेश दिया। स्वामी चार साल से अधिक समय से लिंगायतों के पंचमसाली संप्रदाय के आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादियों और राज्य को इस विषय पर जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया गया है और नियुक्त जांच आयोग इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्य या बहुसदस्यीय होना चाहिए। हाईकोर्ट ने जांच आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

यह बताते हुए कि पंचमसाली संप्रदाय का विरोध प्रदर्शन मूल रूप से शांतिपूर्ण प्रकृति का था, हाई कोर्ट ने कहा, यह पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है कि लाठीचार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, विरोध प्रदर्शन गलत हो गया है और गलत होने पर जांच की आवश्यकता है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 क्षणिक रूप से लागू की जाती है और लाठी चार्ज भी क्षणिक रूप से हुआ है।

हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग से तथ्यों के गंभीर रूप से विवादित प्रश्न सामने आए हैं, जिनकी जांच की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा, जबकि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, दोनों पेन ड्राइव में लाठीचार्ज का कारण गायब है। इसलिए, अगर दोषियों को सजा मिलनी है तो घटना के कारण का पता लगाना जरूरी है।

लिंगायत समुदाय का पंचमसाली संप्रदाय राज्य में ओबीसी 2ए श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 15 प्रतिशत आरक्षण (3बी श्रेणी के बजाय जिसके तहत उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है) प्रदान किया जाता है।

मार्च 2023 में, राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने कोटा प्रणाली में फेरबदल किया और लिंगायतों के लिए 7 प्रतिशत कोटा के साथ पंचमसाली सहित एक नई 2डी श्रेणी बनाई। जब नए आरक्षण को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई, तो सरकार ने इस कदम को वापस ले लिया।

मई 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पंचमसाली संप्रदाय ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण को लागू करने की मांग की। सरकार ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को एक वचन दिया है कि वह पुरानी व्यवस्था पर कायम रहेगा।

पंचमसाली संप्रदाय ने 10 दिसंबर, 2024 को बेलगावी में विधानसभा सत्र के दौरान एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद कोर्ट से मंजूरी मिल गई। विरोध के दौरान, पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सीएम सिद्धरामय्या से मिलने के लिए सुवर्ण सौधा तक मार्च करने की कोशिश की।