
बेंगलूरु. कोरोनो वायरस के संक्रमण को कम करने के प्रयास में बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (BBMP) ने कोविड -19 मानदंडों (Covid-19 norms) का उल्लंघन करने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। अधिकारियों को नियमों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों पर 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना (fines ranging from Rs 5,000 to Rs 1 lakh) लगाने का आदेश दिया है।
बीबीएमपी आयुक्त एन मंजुनाथ प्रसाद के हालिया आदेश के अनुसार शहर में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके परिसर में लोग कोविड -19 के नियमों का पालन करें। इनमें मास्क का उपयोग और 'सुपर-स्प्रेडर्स' होने से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है।
छह श्रेणियों में बंटी जुर्माना राशि
तीन सितारा से लेकर अन्य रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए तक, वातानुकूलित रेस्तरां, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, ब्रांडेड दुकानों, सिनेमा हॉल, बैठकों के आयोजन, रैलियों आदि में 50,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
गैर-वातानुकूलित रेस्तरां और दुकानों में जुर्माना राशि 25,000 तक होगी। किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों के लिए 10,000 तक और छोटे होटलों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और अन्य लोगों के लिए जुर्माना राशि 5,000 रुपए तक होगी।
Published on:
07 Dec 2020 01:46 pm
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