
बिना लाइसेंस अब नहीं पाल सकेंगे कुत्ते
बेंगलूरु. पालतू कुत्तों की संख्या पर लगाम लगाने और कुत्ता मालिकों को जवाबदेह एवं जिम्मेदार बनाने के लिए अब बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका सख्त नियम लाने की तैयारी में है। इसके तहत कुत्ता पालने का लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा। मालिकों को अपने स्तर से कुत्तों में माइक्रोचिप लगाना होगा जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित हो और कुत्तों के बांझपन या नपुंसक बनाने की जिम्मेदारी भी मालिकों पर होगी।
बीबीएमपी ने पालतू कुत्ता लाइसेंस उपनियम का मसौदा किया है जिसे बीबीएमपी काउंसिल से स्वीकृति का इंतजार है। मसौदा उपनियम को मंजूरी मिलते ही यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा और कुत्ता पालने के पूर्व हर नियम का पालन अनिवार्य होगा। बीबीएमपी अधिकारियों का मानना हैकि कुत्ता मालिकों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए ऐसे नियम की जरुरत है। साथ ही इससे बीबीएमपी के पास पूरा डेटा रहेगा कि शहर में पालतू कुत्तों की संख्या कितनी है। अगर कोई कुत्ता मालिक से अलग हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उस स्थिति में कुत्ते की छानबीन में भी आसानी होगी।
मसौदा के अनुसार नागरिकों को अपने घर के हिसाब से ही कुत्तों की संख्या तय करनी होगी। इसके लिए निजी मकान और फ्लैट के लिए अलग अलग कुत्ता संख्या निर्धारित है। अगर कोई व्यक्ति फ्लैट में रहता है तो वह एक से अधिक कुत्ता नहीं पाल सकता है। वहीं, अपना निजी मकान होने पर अधिकतम तीन कुत्ते पालने की छूट होगी।
अगर एक ही मकान से एक से ज्यादा परिवार या संयुक्त रूप से परिवार रहता है तो वे एक इकाई के रूप में गिने जाएंगे और तीन से ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकेंगे।
Published on:
29 Feb 2020 04:41 pm
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