
बांसवाड़ा : मिनरल वाटर के नाम पर रोज गटक रहे हजारों लीटर पानी, आरओ प्लांट की सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश
बांसवाड़ा. पीने के पानी को लेकर दोहरे मापदण्ड। सील पैक पानी बेचो तो कानून के दायरे में और खुला पानी बेचो तो कोई नियम कानून नहीं। आप जितना चाहो खुला पानी बेचो कोई उसकी गुणवत्ता देखने- पूछने वाला कोई नहीं है। लोग भरोसे के साथ यह खुला पानी भी खूब सेवन कर रहे हैं, लेकिन इस बेलगाम व्यापार में लोगों के स्वास्थ्य के साथ कब कोई खिलवाड़ हो जाए कहा नहीं जा सकता। चिल्ड और शुद्ध पानी के नाम पर रोजाना हजारों लीटर पानी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। शादी, पार्टी से लेकर घर-दुकानों तक में इनकी बढ़ती खपत के कारण शहर में तकरीबन 20 आरओ प्लांट धड़ल्ले से संचालित हैं और ये प्लांट लोगों को 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पानी बेच रहे हैं।
गुणवत्ता की जांच का कोई प्रावधान ही नहीं
हर रोज शहर में चार से पांच हजार कैन और कैम्पर बेचे जा रहे हैं। बगैर लाइसेंस का यह कारोबार धड़ल्ले से शहर में चल रहा है। चिकित्सा विभाग जहां इनके लिए लाइसेंस न होने की बात कह रहा है, वहीं जलदाय विभाग उसकी इसमें कोई भूमिका होने से इनकार कर रहा है। शहर में संचालित इन आरओ प्लांट की सच्चाई जानने के लिए गुरुवार को पत्रिका टीम से पड़ताल की तो गंभीर समस्याएं सामने आईं। पेश है रिपोर्ट -
संचलानकर्ता को पता ही नहीं कौन करता है जांच
रोजाना लोगों को हजारों लीटर पानी बेचने वाले आरओ प्लांट के संचालनकर्ताओं में अधिकांश को यह भी नहीं पता कि पानी की शुद्धता के मानक क्या हैं? पानी की टीडीएस कितना होना चाहिए? इतना हीं नहीं, पानी की जांच कौन करता है?
मिनरल वॉटर का सिर्फ दावा
शहर में संचालित आरओ प्लांट में एक-दो को छोडकऱ सभी प्लांट में दोयम दर्जे के उपकरणों का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। प्लास्टिक की कैन में बिकने वाले पानी को मिनरल वाटर का नाम दिया जाता है। जबकि पीने वाले को यह पता ही नहीं होता कि असल में यह पूर्णरूप से शुद्ध किया भी गया है कि नहीं। पानी ठंडा होने के कारण पीने वाले को इसका स्वाद भी पता नहीं चल पाता है। शहर के अधिकांश पानी सप्लायरर्स के द्वारा आधुनिक मशीनों के उपयोग सहित शुद्धता की गारंटी तक दी जा रही है। लेकिन बिना लाइसेंस के संचालित पानी के इस कारोबार को लेकर संशय तो उठ ही रहा है।
इनका कहना
लाइसेंस सिर्फ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का बनता है, खुले पानी की बिक्री के लाइसेंस बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि ये खाद्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते इसलिए इनकी सैंपलिंग कर जांच भी नहीं हो पाती है। हां यह जरूर है कि हाइजीन को लेकर जांच की जा सकती है।
अशोक कुमार गुप्ता, कार्यवाहक फूड इंस्पेक्टर, बांसवाड़ा
Published on:
18 May 2018 12:25 pm
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