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Video – बांसवाड़ा : नाहली में संघर्ष की आशंका, धारा 144 लगाई, कफ्र्यू सरीखा माहौल, गांव बना छावनी

बांसवाड़ा जिले के अरथूना थाना क्षेत्र के नाहली गांव का मामला, एक ही समय में पाटोत्सव व आदिवासी संगठन कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों ने जताई आशंका

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Ashish Bajpai

May 07, 2017

Video - Banswara : Curfew imposed in Nahali Villag

Video - Banswara : Curfew imposed in Nahali Village

जिले के अरथूना थाना क्षेत्र के नाहली गांव में रविवार को एक ही समय में दो कार्यक्रमों को लेकर वर्ग संघर्ष की आशंका को देखते हुए गढ़ी उपखंड अधिकारी ने शनिवार को अगले आदेश तक वहां धारा 144 लगा दी है। जहां रविवार को भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल के साथ ही मौके पर तहसीलदार उपस्थित रहे।

उपखंड अधिकारी रागिनी डामोर ने ग्रामीणों की ओर से मिले पत्र के आधार पर शनिवार को गांव का दौरा करने के बाद यह आदेश जारी किया। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

यह है मामला

ग्रामीणों की ओर से दिए पत्र में बताया गया कि नाहली गांव में रविवार को शिव मंदिर परिसर में पाटोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है एवं इसी दिन आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से भील प्रदेश की मांग को लेकर पांच राज्यों का बड़ा कार्यक्रम एवं महासभा का आयोजन हो रहा है। इससे कानून व्यवस्था एवं शांति भंग करने की चेष्टा की जा सकती है। लोगों की सुरक्षा और लोकशांति को खतरा हो सकता है।

इस पत्र के बाद उपखंड अधिकारी ने मौके का दौरा किया और इसके बाद धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक अरथूना क्षेत्र में नाहली एवं इसके भीतरी इलाकों, मंगलेश्वर महादेव मंदिर परिसर, भतार, माजिया, जौलाना क्षेत्र परिसर, अरथूना से नोगामा बागीदौरा मुख्य सड़क के दोनों ओर मध्य बिन्दू की सीमा से एक-एक किलोमीटर तक के क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है।

यह लगाए प्रतिबंध

1.क्षेत्र में पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे
2. क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/ संस्थान बिना पूर्वानुमति लिए बगैर सार्वजनिक स्थल सभा या जुलूस नहीं निकाल सकेगा।
3. कोई भी व्यक्ति/संस्थान अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं घुमेगा और न ही इसका प्रदर्शन कर सकेगा।
4. सद् भावना बिगाडऩे वाले नारे, भाषण, परचा वितरण, पोस्टर नहीं लगा सकेगा।
5. सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा
6. बिना पूर्व अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेगा

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