
इस मशहूर शॉपिंग मॉल में अब नहीं बिकेगा खाने का कोई सामान, लाइसेंस हुआ कैंसिल
बाराबंकी . मशहूर शापिंग माल विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। माल में अग्रिम आदेश तक खाद्य सामग्री नहीं बची जा सकेगी। दरअसल फरवरी 2018 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने नगर कोतवाली क्षेत्र के नाका पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट से हल्दी का नमूना लिया गया था। जिसकी जांच आगरा लैब में की गई तो वह मानक विहीन पाया गया। लैब की रिपॉर्ट में हल्दी में लेड क्रोमेट की मात्रा पाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए विभाग के मौजूदा जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने की कार्रवाई करते हुए विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया।
फूड लाइसेंस निरस्त
जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि फरवरी 2018 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने विशाल मेगा मार्ट से हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया था। जिसकी जांच आगरा लैब में की गई तो उसमें लेड क्रोमेट की मात्रा पाई गई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिपोर्ट के आधार पर विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
Updated on:
07 Jun 2019 02:17 pm
Published on:
07 Jun 2019 02:05 pm
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