विधायक होने के नाते उच्च श्रेणी की सुविधा मिले- फर्जी एंबुलेंस कांड के मामले में आज जब बाराबंकी में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने धारा-287A के तहत उच्च श्रेणी की सुविध मुहैया कराने की अर्जी दी। वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहा कि मैं 25 साल से यूपी विधानसभा का सदस्य हूं। विधायक होने के नाते मुझे उच्च श्रेणी की सुविधा मुहैया करवा दीजिए। मुख्तार ने कहा राज्य सरकार मेरे खिलाफ है। मेरे भोजन में जहर भी मिलवा सकती है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि अगर उसे जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा मिल जाती है तो उसके मन से यह डर खत्म हो जाएगा कि उसके भोजन में जहर मिला है क्योंकि फिर उसका भोजन अलग बनने लगेगा।
ये भी पढ़ें- माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट मामले में जल्द होगा फैसला- मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि जेल मैनुअल की धारा-287A के तहत उच्च श्रेणी की सुविधा देने की अर्जी दी गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा देने के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की है। वकील ने बताया कि जज कमलकांत श्रीवास्तव ने कहा कि वो इस मामले में जल्द ही फैसला लेंगे।
आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद रहने के दौरान जिस एंबुलेंस का प्रयोग कर रहा था वह 31 मार्च को चर्चा में आई थी। यूपी के बाराबंकी जिले के नंबर की एंबुलेंस से पंजाब में पेशी की खबर के बाद योगी सरकार गंभीर हो गई और उसकी जांच शुरू की गई। जांच के बाद 2 अप्रैल को इस मामले में मऊ की अस्पताल संचालिका डॉ. अलका राय, शेषनाथ राय, मो. सैयद मुजाहिद, राजनाथ यादव, आनंद यादव, शाहिद, सुरेंद्र शर्मा और अफरोज सहित एंबुलेंस चालक सलीम को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि मुख्तार बांदा जेल में बंद है।