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न्यायालय ने लगाया 4500 रुपये का अर्थदंड, पुलिस ने की कार्रवाई
बारां. सडक़ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं यातायात अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस एवं न्यायालय द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस थाना सदर बारां द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में की गई कार्रवाई पर न्यायालय ने कठोर दंड प्रदान किया है। सीआई हीरालाल पूनिया ने बताया कि 9 नवम्बर को पुलिस थाना सदर बारां की टीम ने नाकाबंदी के दौरान कुलदीप गुर्जर निवासी पाठेड़ा को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। चालक की शराब के सेवन की पुष्टि होने पर वाहन को तुरंत जब्त किया गया तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित धाराओं के तहत परिवाद तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
यह दूसरों के लिए भी खतरा : कोर्ट
प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां ने गंभीरता को देखते हुए चालक कुलदीप गुर्जर को 4500 रुपये के अर्थदंड एवं दो दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों में जागरूकता के साथ-साथ कड़े दंड की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय द्वारा यह कठोर दंड दिया गया है। इससे न केवल ऐसे मामलों में कमी आने की संभावना है, बल्कि आमजन में भी कानून का अनुपालन करने की प्रेरणा मिलेगी। पुलिस प्रशासन ने भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में वाहन न चलाए, ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ वाहन जब्ती और न्यायालयीन दंड का भी सामना करना पड़ सकता है।
Updated on:
17 Nov 2025 01:22 pm
Published on:
17 Nov 2025 01:22 pm
