गजट अधिसूचना जारी राजस्थान गजट अधिसूचना 7 जनवरी 2025, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना वन उत्पादों के अवैध परिवहन से संबंधित अपराधों को समानुदेशन करने और जब्त किए गए वाहनों, उपकरणों, मशीनरी को छोडऩे के लिए जुर्माना निर्धारित करने के लिए विशिष्ट वन अधिकारियों को सशक्त करती है। पूर्व की अधिसूचना राजस्व विभाग की 26 अक्टूबर 1986 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है।
अवैध वनोपज, खनिज आदि के परिवहन करने के दौरान पकड़े जाने पर वन क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधी के दौरान जब्त ट्रक, लोङ्क्षडग वाहन या अन्य यान्त्रिक रुप से संचालित वाहन, मशीनरी का मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक हो, ऐसा वाहन या मशीनरी 5 वर्ष तक का पुराना हो तो उस पर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे ही वाहन या मशीनरी पांच वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक पुराना होने पर 3 लाख रुपए, 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन या मशीनरी पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जब्तशुदा वनोपज की बाजार मूल्य से दोगुना जुर्माना राशि भी वसूली जाएगी। जब्त वाहन, उपकरण या मशीनरी के लिए अनुमानित मूल्य लिया लाएगा। यदि ऐसा वाहन, उपकरण तथा मशीनरी दूसरी बार ऐसे ही अपराध में शामिल हुआ तो ऐसे वाहन, उपकरण या मशीनरी को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना देकर छूटने का भी प्रावधान हटा दिया गया है। साथ ही वन न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। वन रेंज क्षेत्र में अवैध वन उपज के परिवहन से संबंधित अपराध में सिर पर लादकर, पशु पर लादकर या साइकिल पर रखकर ले जाते हुए पकड़े जाने पर एक हजार रुपए, बैलगाड़ी व समकक्ष वाहन पर 15 हजार रूपए, ट्रैक्टर ट्रॉली पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार जब्त वाहनों पर जुर्माना राशि तय की हुई है, उसकी अनुपालना की जा रही है। पूर्व में जब्त वाहनों पर जुर्माना राशि तय नही थी। अपने विवेकाधिकार के अनुसार जुर्माना राशि वसूली की जाती थी। लेकिन अब सरकार द्वारा अलग-अलग वाहनों के वर्गीकरण के अनुसार जुर्माना तय किया गया है।
अनिल यादव, उप वन संरक्षक, वन विभाग, बारां