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दुकान पर यदि डस्टबिन नहीं तो हर बार लगेगा 500 रुपए का जुर्माना

अब नगर परिषद क्षेत्र में सभी फुटकर व्यापारी, बॉडी एवं स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम मंगलवार से नगर परिषद द्वारा लागू किया गया है।

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बारां

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Mukesh Gaur

Feb 04, 2025

अब नगर परिषद क्षेत्र में सभी फुटकर व्यापारी, बॉडी एवं स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम मंगलवार से नगर परिषद द्वारा लागू किया गया है।

अब नगर परिषद क्षेत्र में सभी फुटकर व्यापारी, बॉडी एवं स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम मंगलवार से नगर परिषद द्वारा लागू किया गया है।

बारां. नगर परिषद ने शहर की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य सभी फुटकर, बॉडी, स्ट्रीट वेंडर्स को उचित कचरा प्रबंधन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान के तहत नीला डस्टबिन सूखे कचरे और हरा डस्टबिन गीले कचरे के लिए निर्धारित किया गया है। एसआई स्वामी ने बताया कि यदि किसी ठेले या दुकान के आसपास कचरा या गंदगी पाई जाती है तथा डस्टबिन उपलब्ध नहीं होता है तो विक्रेता पर हर बार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब नगर परिषद क्षेत्र में सभी फुटकर व्यापारी, बॉडी एवं स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम मंगलवार से नगर परिषद द्वारा लागू किया गया है।

शहर की स्वच्छता में योगदान देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। सही कचरा प्रबंधन और स्वच्छता से ही हम एक स्वस्थ और सुंदर शहर की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सफाई इंस्पेक्टर नरसी स्वामी ने बताया कि नगर परिषद ने सभी फुटकर व्यापारियों, बॉडी, स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं से अपील की हैै कि वे अपने प्रतिष्ठानों में डस्टबिन अवश्य रखें और ग्राहकों को भी कचरा सही डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित करें। साथ ही विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी दुकान से सडक़ मार्ग अवरुद्ध न हो। सडक़ पर कचरा न फेंका जाए। पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करे। यह पहल शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहायक होगी। सभी विक्रेता इस अभियान में सहयोग करें।


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