
लापरवाही बरतने पर 86 कार्मिकों को नोटिस
66.18 बीघा कृषि भूमि का मामला
शाहाबाद. उपखण्ड मुख्यालय की ग्राम पंचायत बेंठा के ग्राम गुरेरा में एससी वर्ग के व्यक्ति की जमीन को एस.टी. वर्ग के व्यक्ति के नाम करने का मामला सामने आया है । नियमानुसार किसी भी एस.सी. वर्ग के व्यक्ति की जमीन को एसटी या अन्य वर्ग के नाम न तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। इसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार राम किशन मीणा ने नियमों को ताक पर रख नियम विरूद्ध तरीके से रजिस्ट्री कर दी।
यह है मामला- निकटवर्ती बेंठा ग्राम पंचायत के ग्राम गुरेरा में खसरा नं. 20/273 रकबा 17.00 बीघा, खसरा नं. 21/277 रकबा 0.12 बीघा , खसरा नं. 27/284 रकबा 14.11 बीघा , खसरा नं. 49/294 रकबा 15.11 बीघा, कुल 66.18 बीघा में खातेदार सुरेश पुत्र भंवरू व दक्खो बेवा भंवरू जाति चमार निवासी बेंठा का हिस्सा 1/32 का बेचान प्रीति पुत्री रामरतन सहरिया निवासी दांता केलवाड़ा के पक्ष में कर दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार ने राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 ख का स्पष्ट उल्लंधन किया है। धारा में बने प्रावधानों के अनुसार एस.सी. वर्ग की भूमि का विक्रय पत्र का पंजीयन एस.टी. वर्ग के व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता है।
वर्जन-
इस मामले की जांच कर उच्चाधिकारियों को भिजवा दी गई है। इस मामले में तहसीलदार ने नियम विरूद्ध तरीके से रजिस्ट्री की है जो गलत है।
हनुमानसिंह गुर्जर
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सहरिया-परियोजना अधिकारी शाहाबाद
रिपोर्ट - हंसराज शर्मा द्वारा
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Published on:
19 Jan 2019 09:11 pm
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