-पुलिस ने केस आफिसर स्कीम में लिया था प्रकरण
-आठ दिन में जांच के बाद पेश किया था चालान
-74 दिन में नाबालिग पीडि़ता को मिला न्याय
बारां
Published: May 07, 2022 10:54:07 am
बारां. न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संख्या 1 की पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश संवर्ग अल्का गुप्ता ने मांगरोल थाना क्षेत्र एक गांव में नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को आजीवन (प्राकृत जीवनकाल) कारावास व 70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले को पुलिस ने केस आफिसर स्कीम में लेकर आठ दिन में जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीनाा ने बताया कि यह वारदात 24 फरवरी 2022 की है। मामला दर्ज होने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल जिनेन्द्र जैन की अगुवाई में विशेष जांच टीम गठित की गई थी। इस मामले की गंभीरता देखते हुए इसे केस आफिसर स्कीम में लिया गया था। पुलिस टीम ने श्रंृखलाबद्व अनुसंधान व वैज्ञानिक तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए 25 फरवरी को बलात्कार के आरोपी सोनू जाट निवासी दौलतपुरा थाना श्योपुर देहात हाल बमोरी रोड थाना मांगरोल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बलात्कार व अपहरण तथा पोक्सो एक्ट की गम्भीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पीडि़ता का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया था। जिसे बाद में न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।
यह था पूरा मामला
एसपी मीना ने बताया कि 24 फरवरी 2022 को पीडि़ता ने मांगरोल थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह अपनी मां के पास से अपने पिता के पास मांगरोल आ रही थी। रास्ते में सोनू जाट ने उसे अपने ट्रेक्टर में बैठाया और कस्बा मांगरोल के नजदीक सहरिया बस्ती के पास एक सुनसान बाड़े में ले जाकर धमकाते हुए उसके साथ बलात्कार किया। बाद में घर पहुंची पीडि़ता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजन पीडि़ता को लेकर थाने में पहुंचे तथा मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था तथा मामले की जांच आठ दिन में पूरी कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो क्रम नं 1 घांसीलाल वर्मा ने बताया कि आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। यह पीडि़ता को प्रतिकर राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
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