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नकली खोया बेचने पर अजंता स्वीट्स हाउस पर गिरी गाज… अदालत ने ठोका चार लाख का जुर्माना, खाद्य जांच में खुली थी पोल

शहर में मिठाइयों की आड़ में अधोमानक खोया बेचने का मामला सामने आने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दोहरा रोड स्थित अजंता स्वीट्स हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत ने चार लाख रुपये का भारी जुर्माना ठोक दिया।
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बरेली

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Avanish Pandey

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Updated: 15 Mar 2026, 1:07 PM IST

बरेली। शहर में मिठाइयों की आड़ में अधोमानक खोया बेचने का मामला सामने आने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दोहरा रोड स्थित अजंता स्वीट्स हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत ने चार लाख रुपये का भारी जुर्माना ठोक दिया। अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सौरभ दुबे की अदालत ने यह फैसला सुनाया और कंपनी को 30 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। समय सीमा में राशि जमा न करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।

90 किलो खोया मिला, जांच में निकला अधोमानक

खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक मई 2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह ने दोहरा रोड स्थित रिंगालिया गार्डन परिसर, मेफेयर लॉन में छापेमारी कर निरीक्षण किया। उस दौरान परिसर में बिक्री के लिए करीब 90 किलोग्राम खोया रखा मिला। मौके पर मौजूद जनरल मैनेजर हरप्रीत सिंह से पूछताछ भी की गई। खोया की गुणवत्ता संदिग्ध लगने पर अधिकारी ने नियमानुसार एक किलो खोया 300 रुपये देकर खरीदा और उसका नमूना जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसी भेज दिया।

रिपोर्ट में खुलासा, मानक से कम मिली दूध वसा

15 मई 2025 को आई जांच रिपोर्ट में खोया अधोमानक पाया गया। जांच में सामने आया कि नमूने में दूध वसा (मिल्क फैट) की मात्रा निर्धारित न्यूनतम 30 प्रतिशत से भी कम थी। साफ हो गया कि बेचा जा रहा खोया खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं था और उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था।

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब, अदालत ने सुनाया फैसला

मामले में अदालत की ओर से कंपनी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन न तो कोई आपत्ति दाखिल की गई और न ही सुनवाई के दौरान कोई ठोस साक्ष्य पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाते हुए माना कि कंपनी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। इसी के तहत धारा 51 के अंतर्गत चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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