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Aayushman card : गंगाचरण अस्पताल के निदेशक व CMO को नोटिस, वसूली का आरोप

आयुष्मान कार्डधारक मरीज से इलाज और जांच के नाम पर हजारों रुपये की वसूली करना गंगाचरण अस्पताल को भारी पड़ गया। वृद्धा और उनके अधिवक्ता बेटे ने अस्पताल निदेशक और सीएमओ के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में मामला दर्ज कराया है।

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बरेली। आयुष्मान कार्डधारक मरीज से इलाज और जांच के नाम पर हजारों रुपये की वसूली करना गंगाचरण अस्पताल को भारी पड़ गया। वृद्धा और उनके अधिवक्ता बेटे ने अस्पताल निदेशक और सीएमओ के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में मामला दर्ज कराया है। अदालत ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए 24 दिसंबर की सुनवाई तिथि तय की है।

अधिवक्ता संजय देव सिंह भदौरिया निवासी सिमराबोरीपुर ने बताया कि उनकी मां रामेश्वरी देवी आयुष्मान कार्डधारक हैं। 10 अक्टूबर 2025 को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गंगाचरण अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान कार्ड के बावजूद 5,801 रुपये की दवाएं अपने मेडिकल स्टोर से जबरन दिलवाई और 5,000 रुपये जांच के जमा कराए।

13324 की अतिरिक्त वसूली के आरोप

पीड़ित पक्ष का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाला नि:शुल्क भोजन भी अस्पताल ने नहीं दिया, उल्टा छुट्टी होने तक 13,324 रुपये की अतिरिक्त वसूली कर ली। शिकायत देने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से सिर्फ अनदेखी ही नहीं की गई, बल्कि अस्पताल के मैनेजर ने अधिवक्ता के पुत्र को धमकाकर चले गए। अदालत ने अस्पताल निदेशक व सीएमओ को नोटिस भेजकर जवाब तलब कर लिया है।


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