
बरेली। बरेली की ऐरन फर्म द्वारा निर्मित पैकेटबंद सूजी का नमूना परीक्षण में फेल हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्माता पर दो लाख रुपये और फुटकर विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक महीने के भीतर जमा करना होगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 28 फरवरी 2023 को माधोटांडा रोड स्थित मां पूर्णागिरि राइस ट्रेडर्स पर छापा मारा था। निरीक्षण के दौरान वहां ऐरन ब्रांड की पैकेटबंद सूजी बिक्री के लिए रखी हुई मिली, जिसके चार पैकेट नमूने के तौर पर सील कर लिए गए। राज्य के खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में पाया गया कि सूजी में घुन और लार्वा मौजूद थे। इसके बाद विभाग ने बरेली की फर्म और विक्रेता को नोटिस जारी किया।
फर्म की अपील पर नमूने की जांच कोलकाता की प्रयोगशाला में कराई गई, जहां यह पाया गया कि पैकेट पर सूजी की समाप्ति तिथि अंकित नहीं थी। इस आधार पर नमूना को मिस ब्रांडेड घोषित किया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में वाद दायर किया।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद फुटकर विक्रेता, राजा बाग कॉलोनी निवासी बृजकिशोर मिश्रा पर एक लाख रुपये का जुर्माना और बरेली स्थित निर्माता और पैकिंगकर्ता फर्म के संचालक हर्षित ऐरन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
Updated on:
02 Oct 2024 06:04 pm
Published on:
02 Oct 2024 01:32 pm
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