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बीडीए के बुलडोज़र ने उड़ाई कॉलोनाइजरों की नींद! 28 बीघा में बन रहीं दो अवैध कॉलोनियां हुईं जमींदोज

बीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सुभाषनगर और कैन्ट क्षेत्रों में चल रहे बिना अनुमति वाले निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई।

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बरेली। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सुभाषनगर और कैन्ट क्षेत्रों में चल रहे बिना अनुमति वाले निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि ग्राम करेली, बदायूं रोड में राम कुमार और ओम प्रकाश वर्मा द्वारा करीब 18 बीघा क्षेत्र में बिना बीडीए की स्वीकृति भूखंड चिन्हांकित कर सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल बनाकर कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, थाना कैन्ट क्षेत्र के ग्राम बुखारा में भी श्री ओम प्रकाश व अन्य द्वारा 10 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में बीडीए की टीम ने मौके पर बुलडोज़र चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। इस दौरान सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी और प्रवर्तन टीम की पूरी मौजूदगी रही।

बीडीए ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी भूखंड पर निर्माण या प्लाटिंग करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृति के की गई प्लाटिंग या भवन निर्माण पूरी तरह अवैध है और इसका ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले स्वीकृति की पूरी जानकारी जरूर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।


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