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बीडीए ध्वस्तीकरण : बरेली में 30 बीघा पर अवैध प्लाटिंग, तीन बिल्डरों की प्राधिकरण ने बाउंड्रीवॉल ढहाई

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित की जा रही दो कालोनियों पर बुलडोजर चलवाया। यह कार्रवाई बिथरी चैनपुर और महलऊ गांव की करीब 30 बीघा जमीन पर की गई, जहां बिना अनुमति के प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्री वॉल का काम चल रहा था।

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बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित की जा रही दो कालोनियों पर बुलडोजर चलवाया।

यह कार्रवाई बिथरी चैनपुर और महलऊ गांव की करीब 30 बीघा जमीन पर की गई, जहां बिना अनुमति के प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्री वॉल का काम चल रहा था।

बीडीए की बड़ी कार्रवाई, बिना स्वीकृति हो रहा था निर्माण

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि बिथरी चैनपुर क्षेत्र में शिवेंद्र प्रताप सिंह तोमर द्वारा 10 बीघा और महलऊ गांव में शमशुल और अजीम द्वारा 20 बीघा जमीन पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध प्लॉट काटे जा रहे थे। इन जगहों पर सड़कें बनाई जा रही थीं, प्लाटों का सीमांकन और बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही थीं।
बिना अनुमति की इस अवैध प्लाटिंग पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

साफ चेतावनी: बिना स्वीकृति खरीददारी न करें

बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी भूखंड या मकान को खरीदने से पहले उसका स्वीकृत मानचित्र जरूर देखें। उन्होंने बताया कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी प्लाटिंग या निर्माण गैरकानूनी है और उस पर कार्रवाई तय है।
“किसी भी भविष्य की परेशानी से बचने के लिए लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बीडीए से उसके वैध दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें,”— उन्होंने कहा।

नोटिस मिलने के बाद भी नहीं सुधरे कॉलोनाइज़र

प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइज़रों को पहले ही नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अगर बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित की गईं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।