20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

BDA: सर्किल रेट से 4 गुना अधिक पर होगा जमीन का अधिग्रहण, दो साल नहीं 10 सालों में देनी होगी किस्त

बरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में भूमि अधिग्रहण से लेकर विकास कार्य और आवंटियों को बड़ी राहत दी गई है। बैठक में नाथधाम टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले किसानों से सहमति के लिए कैंप लगाए जाने को मंजूरी दी गई। ईडब्ल्यूएस व एलाअईजी श्रेणी के भवनों की किश्तों की समयसीमा दो से बढ़ाकर 10 साल कर दी है।इसके अलावा,

2 min read
Google source verification

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में भूमि अधिग्रहण से लेकर विकास कार्य और आवंटियों को बड़ी राहत दी गई है। बैठक में नाथधाम टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले किसानों से सहमति के लिए कैंप लगाए जाने को मंजूरी दी गई। ईडब्ल्यूएस व एलाअईजी श्रेणी के भवनों की किश्तों की समयसीमा दो से बढ़ाकर 10 साल कर दी है।इसके अलावा, नगर निगम सीमा के बाहर क्षेत्र में हाईवे पर लगी स्ट्रीट लाइटों का संचालन करने का रास्ता साफ हो गया है। बीडीए ही निजी एजेंसी के जरिए विज्ञापन की अनुमति देते हुए संचालन करेगा।

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में 12 प्रस्ताव को दी मंजूरी

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 14 प्रस्तावों में से 12 को मंजूरी दी गई। बैठक में डीएम रविंद्र कुमार, नगरायुक्त निधि गुप्ता वत्स, बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए समेत अन्य अधिकारी और बोर्ड सदस्य मौजूद रहे। निम्न आय वर्ग व एलआईजी श्रेणी के 296 भवनों को लेकर बैठक में लंबी चर्चा की गई। तमाम सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। आखिर में भवन बिक्री के लिए दो साल की किश्तों को जमा करने की समयसीमा बढ़ाते हुए 10 साल तक करने पर सहमति बनने के बाद प्रस्ताव को पास कर दिया।

वर्तमान सर्किल रेट से चार गुना पर होगा जमीन का अधिग्रहण

आवासीय योजना के कार्नर में ही खरीदे गए भूखंड का क्षेत्रफल बढ़ने की स्थिति में भूमि मालिक को संबंधित सेक्टर में ही प्लाट फेरबदल करने की अनुमति मिल सके इस पर भी सहमति दी गई।
रामगंगा नगर आवासीय योजना में कुछ पुरानी भूमि के अधिग्रहण में छूटने पर भूमि को वर्तमान सर्किल रेट से चार गुणा अधिक देकर अर्जित करने का निर्णय लिया गया।

पेट्रोल पंप के भू उपयोग बदलने का प्रस्ताव खारिज

बैठक में 35 नए गांव के सीमा विस्तार को महायोजना में सम्मिल्लित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया है कि नये गांवों में विकास कार्य तेजी से होंगे। नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप के भू उपयोग बदलने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।