
बरेली। सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले राजवीर अस्पतालों की लापरवाही से 10 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब जाकर उन्होंने न्याय मिला है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने इलाज के रिकार्ड न देने पर सीएमओ को भास्कर अस्पताल के प्रबंधक और सुमंगल डेंटल केयर व ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर का लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश दिया है।
भमोरा थाना क्षेत्र के ग्राम चंपातपुर निवासी राजवीर 18 मई 2013 को चौपला से घर जा रहे थे। तभी कुष्ठ आश्रम के पास टेंपो पलट गया था। राजवीर को गंभीर चोटें आई थी। वह भास्कर और सुमंगल अस्पताल मैं उनका इलाज चला था। इलाज के दौरान उनका दया पर काटा गया था। राजवीर ने अपने वकील हरिश चंद्र भाटिया के जरिए 2014 में मुआवजा के संबंध में अधिकरण में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों अस्पतालों को कई बार पत्र भेजे मगर इलाज के रिकॉर्ड नहीं दिए गए।
कोर्ट के आदेश के बाद सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने भास्कर अस्पताल के प्रबंधक ओपी भास्कर और सुमंगल डेंटल केयर व ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष अग्रवाल के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
Updated on:
19 Jan 2025 12:29 pm
Published on:
19 Jan 2025 12:28 pm
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