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अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर… बदायूं रोड पर बस रहीं दो कॉलोनियां ध्वस्त, कॉलोनाइजरों में मची खलबली

बदायूं रोड पर अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजरों पर बीडीए का बुलडोजर गरजा। करीब 30 बीघा जमीन पर बिना स्वीकृति प्लॉटिंग कर सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल खड़ी की जा रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों साइटों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी।

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बरेली। बदायूं रोड पर अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजरों पर बीडीए का बुलडोजर गरजा। करीब 30 बीघा जमीन पर बिना स्वीकृति प्लॉटिंग कर सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल खड़ी की जा रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों साइटों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि पहली कार्रवाई में करीब 10 बीघा जमीन पर भूखंडों का चिन्हांकन कर सड़क डाल दी गई थी, नालियां बन रही थीं और चारदीवारी खड़ी की जा रही थी। वहीं दूसरी जगह करीब 20 बीघा क्षेत्र में भी बिना अनुमति प्लॉट काटे जा रहे थे। नालियां और बाउंड्रीवाल बन चुकी थीं। जांच में सामने आया कि बीडीए से कोई लेआउट स्वीकृत नहीं कराया गया था। टीम ने मशीन बुलाकर बन रही संरचनाओं को तोड़ा और प्लॉटिंग के निशान भी मिटवा दिए।

अफसरों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

कार्रवाई प्राधिकरण के सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी और प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में हुई। बीडीए उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र और लेआउट के की जाने वाली कोई भी प्लॉटिंग कानूनन अवैध है और उस पर सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

प्लॉट खरीदने से पहले जांच लें, लोगों को चेतावनी

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने आम नागरिकों को आगाह किया है कि जमीन या मकान खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि संबंधित कॉलोनी को बीडीए से स्वीकृति मिली है या नहीं। वरना खरीदार भी नुकसान उठाएंगे और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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