
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर
जाति ***** शब्दों से अपमानित करने का आरोप
बरेली। पीलीभीत में विशेष सत्र न्यायाधीश ने गजरौला थाने में तैनात रहे थानाध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया हैं। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने एक युवक को जातिसूचक शब्द कहे व गाली देकर हवालात में बंद कर पीटा था।
गजरौला थाना क्षेत्र के भूड़ा सरेंदा गांव निवासी भूपराम जाटव ने न्यायालय में दिए शिकायत पत्र में बताया है कि 8 नवंबर 2022 को वह अपनी पत्नी के साथ कचहरी से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गजरौला थाना क्षेत्र के अजीतपुर पट पारा निवासी राम अवतार, छत्रपाल व विजयपाल ने उन्हें रोक लिया और जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। हालांकि, घटना के दौरान पीड़ित बाल-बाल बच गया। पीड़ित के मुताबिक, घटना के बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित का कहना है कि वह गजरौला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी के पास पहुंचे और मामले की शिकायत की। जिसके बाद इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी ने पीड़ित से उसकी जाति पूछी और गालियां देते हुए जाति ***** शब्दों का प्रयोग किया। इसके साथ ही पीड़ित को हवालात में बंद कर मारपीट भी की गई।
इंस्पेक्टर पर उचित धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश
पीड़ित ने बताया कि कई घंटों बाद इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी ने उसे हवालत से बाहर निकाला। उसने मामले की शिकायत एसपी से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने सुनवाई करते हुए पूरे मामले में पूर्व थानाध्यक्ष गजरौला आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश जारी किए हैं।
Published on:
26 Apr 2023 08:04 pm
बड़ी खबरें
View Allबरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
