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नवाबगंज विधायक के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, 22 को होगी सुनवाई, जानें मामला

बरेली। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में कोर्ट में हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्या के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

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चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का वीडियो हुआ था वायरल

विधानसभा चुनाव के दौरान 20 जनवरी 2022 को नवाबगंज में राधा टाकीज बरातघर के सामने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें भारी भीड़ एकत्रित थी। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया।


21 जनवरी 2022 को नवाबगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर

मजिस्ट्रेट चंदन लाल की तरफ से 21 जनवरी 2022 को नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में डा. एमपी आर्या चुनाव जीतकर विधायक बन गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है।

कोर्ट ने जारी किया विधायक को समन

अदालत की तरफ से विधायक को समन जारी किया गया। शासकीय अधिवक्ता अचिंत द्विवेदी ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने डा. एमपी आर्या के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।


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