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आला हजरत खानदान के शीरान रजा की कोर्ट ने खारिज की अर्जी, निदा खान को देना पड़ेगा हर्जाना और हर माह ये रकम

बरेली। आला हजरत खानदान के शीरान रजा की अर्जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजुला मिश्रा की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। घरेलू हिंसा के मुकदमे में कोर्ट ने निदा खान को तीन लाख रुपये का हर्जाना और 15 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। शीरान रजा ने इस आदेश को एकतरफा बताते हुए कोर्ट में अर्जी देकर इसे खारिज करने की अपील की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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कोर्ट ने बचाव पक्ष को कई मौके दिए

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह माह में इस मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया हुआ है। निदा खान की ओर से 13 सितंबर 2021 को अपनी गवाही दाखिल की गई थी। इसके बाद कई तारीखों पर बचाव पक्ष की ओर से निदा खान से जिरह की गई। समयाभाव के कारण जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने जिरह पूरी करने के लिए बचाव पक्ष को कई मौके दिए, लेकिन जिरह पूरी नहीं की गई।

अंतिम बहस के बाद सुनाया फैसला

न तो वह खुद आए और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया। इसके बाद 19 अप्रैल 2023 को मोईन हसन की गवाही दाखिल की गई। इस गवाह से जिरह करने के लिए अदालत ने कई मौके दिए पर बचाव पक्ष की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष को साक्ष्य देने के लिए भी कई अवसर दिए गए, लेकिन कोई साक्ष्य न देने के कारण बचाव पक्ष का गवाही का मौका समाप्त करते हुए अंतिम बहस के बाद यह फैसला दिया गया। बचाव पक्ष का यह कहना सही नहीं है कि एकपक्षीय गवाही हुई है। कई मौके दिए जाने के बाद भी गवाहों से जिरह नहीं की गई।

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