
बरेली। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त अनुपालन के लिए परिवहन विभाग का प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज सिंह ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2025 के बीच बरेली संभाग में कुल 497 बसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
इनमें बरेली जिले में 135, बदायूं में 102, पीलीभीत में 130 और शाहजहांपुर में 130 बसों पर कार्रवाई हुई है। आरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि सचल व अचल प्रवर्तन दलों द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित डबल डेकर बसों का संचालन तभी संभव है जब उनकी बॉडी ARAI (Automotive Research Association of India) द्वारा प्रमाणित संस्था से बनी हो।
स्लीपर बसों के लिए एआईएस-119 और सामान्य बसों के लिए एआईएस-052 बस बॉडी मानक अनिवार्य किए गए हैं। इन्हीं मानकों के तहत फिटनेस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकांश टूरिस्ट बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से आच्छादित हैं। बस स्वामी तीन माह के लिए ₹90,000 या एक वर्ष के लिए ₹3,20,000 शुल्क जमा कर यह परमिट प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें देशभर के विभिन्न गंतव्यों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने की अनुमति मिलती है।
आरटीओ ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी है। इस दिशा में जागरूकता अभियान, सेमिनार और सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि बरेली जिले से होकर गुजरने वाले चार राष्ट्रीय राजमार्ग—एनएच-30, एनएच-24, एनएच-21 और एनएच-530बी से रोजाना सैकड़ों बसें गुजरती हैं, जिनमें लंबी दूरी की अधिकांश बसें अन्य जिलों और राज्यों में पंजीकृत होती हैं।
Published on:
10 Nov 2025 06:20 pm
बड़ी खबरें
View Allबरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
