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बरेली के 283 वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड: दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में तोड़े ट्रैफिक नियम

बरेली मंडल के 283 वाहन चालकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया।

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बरेली। बरेली मंडल के 283 वाहन चालकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में यातायात नियम तोड़ने के कारण इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन-तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं।

मंडल के जिलों से दर्ज मामले

परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर के दौरान बरेली मंडल के विभिन्न जिलों के चालकों ने अन्य राज्यों में ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, रेड लाइट जंप करना और अन्य नियमों का उल्लंघन किया। ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा इनकी गलतियां पकड़ी गईं और चालान जारी किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक

बरेली: 98 वाहन चालक

शाहजहांपुर: 76 वाहन चालक

पीलीभीत: 47 वाहन चालक

बदायूं: 62 वाहन चालक

सभी जिलों के लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड

रिपोर्ट आने के बाद संबंधित जिलों के आरटीओ कार्यालयों ने नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिए। एआरटीओ मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, अगर डीएल धारक इस अवधि में वाहन चलाते पकड़े जाते हैं, तो इसे अवैध माना जाएगा।

बार-बार गलती करने पर डीएल हो सकता है रद्द

मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तीन महीने के निलंबन के बाद भी अगर वाहन चालक दोबारा वही गलती करते हैं, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।> "हर तीन महीने में रिपोर्ट आती है। जो चालक बार-बार नियमों की अनदेखी करते हैं, उनका डीएल निरस्त कर दिया जाता है।"

नोटिस के जरिए दी गई सूचना

सस्पेंड किए गए डीएल धारकों को नोटिस भेजकर सूचित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नियम तोड़ने के कारण उनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। विभाग ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि निलंबन अवधि में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के प्रति जागरूकता की जरूरत को फिर से उजागर किया है।


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