
बरेली। होली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों को 13 मार्च की रात 10 बजे से 14 मार्च की शाम 5 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। कुल 19 घंटे तक शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है। इस दौरान जिले की शराब, बियर, भांग, बार, एफएल-9/9ए लाइसेंसधारी विक्रय केंद्रों, थोक और फुटकर शराब बिक्री स्थलों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने से होली के दौरान किसी भी तरह की अशांति, हुड़दंग और कानून-व्यवस्था की समस्या को रोका जा सकेगा। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान सतर्क रहेगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने की दिशा में उठाया गया है।
Published on:
12 Mar 2025 07:43 pm
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