
बदायूं। जनपद बदायूं में मतगणना चार जून 2024 को है। इसी बीच जिला आबकारी विभाग के अधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने डीएम बदायूं मनोज कुमार के आदेश के क्रम में अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराना है। इसके लिए मतगणना वाले दिन सुबह से रात 10 बजे तक आबकारी दुकानों की बंदी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये
आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ग के खण्ड एक में यथा उपबन्धित प्राविधानों को पूर्ण कराने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी के आदेश के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद बदायूं में मतगणना 4 जून 2024 को सुबह से रात 10 बजे तक आबकारी दुकानें यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, बार व भांग की समस्त थोक व फुटकर बिक्री की दुकानों को पूर्णतया बन्द रखने तथा शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के लिए संबन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
Updated on:
01 Jun 2024 02:55 pm
Published on:
31 May 2024 09:19 pm
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