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नाबालिग दलित लड़की का अपहरण, बलात्कार मामले में व्यक्ति को उम्रकैद, 2 लाख का जुर्माना

विशेष पॉक्सो कोर्ट दीपक यादव की अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति पर नाबालिक दलित लड़की का अपहरण और बलात्कार के आरोप थे।

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बरेली

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Anand Shukla

Oct 15, 2023

Man gets life for kidnapping raping minor Dalit girl

कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बदायूं के बिसौली इलाके में एक नाबालिग दलित लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में मुकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला सितंबर 2013 में दर्ज किया गया था, जब दो लोगों ने 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था।

पुलिस ने जांच पड़ताल करके लड़की को बरामद कर लिया था। इसके बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि कैद के दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस ने एक आरोपी मुकेश के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

बंदूक की नोक पर लड़की के साथ किया रेप
इस मामले में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश दीपक यादव की अदालत ने सुनवाई के बाद मुकेश (35) को दोषी पाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, जब मुकेश ने उसका अपहरण कर लिया था। वह उसे जबरदस्ती हिमाचल प्रदेश ले गया, जहां उसे दो साल से अधिक समय तक उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया। कैद के दौरान, लड़की को बंदूक की नोक पर बार- बार यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दो गर्भधारण हुए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया, क्योंकि लड़की की सही उम्र का पता नहीं चल सका। हालाँकि, उन्हें आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया था।
दो बार लड़की को किया था गर्भवती
अभियोजन पक्ष के वकील अमोल जौहरी ने कहा, "अदालत ने पाया कि आरोपी ने एक दलित लड़की को जबरदस्ती बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे दो बार गर्भवती किया। अदालत ने मुकेश के कृत्य को जघन्य माना।"

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